
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने जबरदस्ती घर के ऊपर वाले कमरे में बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाई को दोषी करार देते हुए बारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही युवक पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
ज्ञातव्य हो कि सेक्टर थाना पांच पुलिस को विगत वर्ष पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि रात में उसका भाई शराब पीकर घर आया था। जब भाई ने अपनी बहन से रात के करीब 12 बजे खाना मांगा तो उसने मना कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी।
खाना ना बनाने की बात से आरोपी भाई इतना गुस्सा हो गया था कि वह पीड़िता बहन को जबरदस्ती घर के ऊपर वाले कमरे में लेकर गया और वहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयान बदल लिए थे।