उत्तर प्रदेशलखनऊ

मुख्यमंत्री व अयोध्या राम मंदिर एवम एसटीएफ अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कथित दो बदमाश चढ़े स्पेशल टास्क फोर्स के हत्थे

लखनऊ । स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने मुख्यमंत्री व एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, देवेन्द्र तिवारी व राम मन्दिर को आई0एस0आई0 के कथित जुबैर खान द्वारा बम से उड़ाने की धमकी से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, गिरफ्तार दोनो अभियुक्त ताहर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नि0 ग्राम विषम्भरपुर थाना धानेपरु जनपद गोण्डा ,ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र भरत भुवाल मिश्र नि0 ग्राम बमडेरा भैरमपुर, थाना कटरा, गोण्डा के निवासी है। टास्क फोर्स ने दोनो के कब्जे से एक मोबाइल फोन वीवो टी-2 (थ्रेट ई-मेल आईडी क्रिएशन में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी ए-3 वाईफाई राउटर ( वाई-फाई के माध्यम से थ्रेट ई-मेल लागिन करने व सेण्ड करने में प्रयुक्त) डी0बी0आर0 (थ्रेट ई-मेल भेजे जाने वाले स्थान पर लगे सीसीटीबी कैमरों का डीबीआर) बरामद किया । इस संबंध में बताया जाता हैं की
दिनांक 03-01-2024 सायं विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ। दिनांक 27-12-2023 को डीजीपी मुख्यालय के दूरभाष नम्बर 9454402509 से एस0टी0एफ0 मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर-9454402559 पर अवगत कराया गया कि दिनांक 27-12-2023 को ट्विटर आई0डी0-(X)@iDevendraOffice से ट्विट किया गया है कि आई0एस0आई0 संगठन के जुबैर खान नामक व्यक्ति द्वारा एक मेल कर मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, एस0टी0एफ0 के चीफ श्री अमिताभ यष जी, देवेन्द्रनाथ तिवारी जी सहित अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उडाने की धमकी दी गयी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देष पर श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सम्बन्ध में थाना आलमबाग लखनऊ में मु0अ0सं0-257/23 धारा-507, 506, 153ए भा0द0वि0 66डी-आई0टी0एक्ट तथा थाना सुषांत गोल्फ सिटी में मु0अ0सं0-703/23 धारा-506, 507, 153ए भा0द0वि0 व 66डी-आई0टी0 एक्ट पंजीकृत है। दोनों अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित हुआ कि थ्रेट मैसेज हेतु ई-मेल आई0डी0-ंalamansarikhan608@gmail.com व zubairkhanisi199@gmail.com का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त मेल आईडी के तकनीकी विष्लेषण के उपरान्त ई-मेल आईडी क्रिएट करने वाले ताहर सिंह पुत्र पृथ्वी राज सिंह नि0 ग्राम विषम्भरपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा व थ्रेट मेल भेजने वाले ओमप्रकाष मिश्रा पुत्र भरत भुवाल मिश्रा नि0 ग्राम बमडेरा भैरमपुर थाना कटरा जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि देवेन्द्र तिवारी नि0 सी-4, सीडर डम्प काम्प्लेक्स लखनऊ स्थाई पता-ग्राम नेवाजी खेडा, थाना बन्थरा, लखनऊ जो भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ चलाता है, जिसके विरूद्ध थाना मानकनगर, आषियाना, बन्थरा, गौतमपल्ली व आलमबाग में कई अभियोग भी दर्ज है। देवेन्द्र तिवारी का आलमबाग के उपरोक्त पते पर इण्डियन इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइन्सेज के नाम से कालेज है। इसी कालेज में उन्होने अपना कार्यालय बना रखा है, जिसमें ताहर सिंह उपरोक्त सोषल मीडिया हैण्डलर व ओम प्रकाश मिश्रा उपरोक्त पर्सनल सिक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है व ओम प्रकाष इसी कालेज से आप्टोमैट्री में 02 वर्ष का डिप्लोमा भी कर रहा है। देवेन्द तिवारी के कहने पर ताहर सिंह द्वारा थ्रेट में इस्तेमाल करने हेतु फर्जी ई-मेल आई0डी0 क्रिएट कर ई-मेल आई0डी0 व पासवर्ड व्हाट्सएप के जरिये ओमप्रकाष मिश्रा को नोट कराया गया था व उन्ही के कहने पर नाका लखनऊ स्थित अमन मोबाइल सेन्टर से 02 अदद मोबाइल फोन क्रय किये गये, जिनका इस्तेमाल थ्रेट ई-मेल भेजने हेतु किया गया। देवेन्द्र तिवारी के मोबाइल फोन में मौजूद थ्रेट कन्टेन्ट को थ्रेट मेल भेजने में प्रयुक्त मोबाइल फोन के गूगल लेंस से स्कैन कर कापी पेस्ट करते हुये मेल दिनांक 19-11-2023 व 27-12-2023 को उन्हीं की मेल आईडी पर भेजा गया जिसे देवेन्द्र तिवारी द्वारा अपने ट्वीटर के माध्यम से प्रसारित किया गया है। मेल भेजने के उपरांत मोबाइल फोन देवेन्द्र तिवारी द्वारा जलाकर नष्ट करा दिया गया। मेल भेजने हेतु कार्यालय में लगे हुए वाईफाई राउटर का इण्टरनेट इस्तेमाल किया गया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि देवेन्द्र तिवारी ने उनसे यह कहा था कि इससे वह सोषल मीडिया पर काफी हाई लाइट हो जायेगे एवं सुरक्षा भी बढ़ेगी तथा बड़ा राजनैतिक लाभ भी मिल सकता है। अभियुक्तों द्वारा फर्जी ई-मेल आईडी का सृजन कर उसके माध्यम से अपने साथ ही अतिविषिष्ट व्यक्तियों एवं स्थलों का खतरा बताकर उसकी आड़ में सनसनीखेज व सम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली फर्जी ई-मेल व ट्वीटर संदेष निजी लाभ के लिए प्रसारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही अन्तर्गत धारा-506, 507, 153ए, 420, 468, 471, 201, 120बी भा0द0वि0 व 66डी-आई0टी0 एक्ट में अभियुक्तो के विरूद्ध की जा रही है।

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