उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanàsi : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी व चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

वाराणसी । जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर पर पुलिस कस्टडी में जानलेवा हमला करने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष चोलापुर व सामुदायिक प्राथमिकी स्वास्थ केन्द्र चिकित्सक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दे कि ग्राम कटारी, थाना चोलापुर निवासी व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर राजू कन्नौजिया ने अपने अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के माध्यम से कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था जिसको अवर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायालय में दी थी जिसे सुनवाई करने के बाद स्वीकार कर लिया गया । अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा पारित आदेश 27 अक्टूबर 2020 पूर्ववत विधि विरुद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन किये वगैर विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता राजू कन्नौजिया को थानाध्यक्ष चोलापुर पुलिस टीम द्वारा एक घटना में गिरफ्तार किया गया था। निगरानीकर्ता की गिरफ्तारी उसके घर से 30 अक्टूबर 2018 को 10 बजे दिन में पकड़कर ले गया था। थाने पर ले जाकर उसे मारा पीटा गया था। गंभीर रूप से घायल अवस्था में 31 अक्टूबर 2018 को चालान कर दिया गया था। निगरानीकर्ता की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी सं-2 थानाध्यक्ष चोलापुर के द्वारा जो मार-पीट कर चोट पहुंचायी गयी थी। उसका चालान न्यायालय में किये जाने से पूर्व उसका मेडिकल मुआयना पुलिस अभिरक्षा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चोलापुर के डॉक्टर विपक्षी के द्वारा किया गया था। उन्होंने विपक्षी सं-2 के प्रभाव में निगरानीकर्ता के शरीर पर आयी चोटों के विवरण में शून्य लिख दिये थे, जो मेडिकल से प्रमाणित है। अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि राजू कन्नौजिया सन 2018 में चोलापुर थाने में हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा विवेचना में उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया। चोलापुर पुलिस ने कास्टेडी में लेने के उसपर जानलेवा हमला किया गया जिससे उनके पेट व हाथो में चोटे आयी थी।

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