उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanasi   बारात व आयोजनों में यातायात और ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, पुलिस आयुक्त ने जारी किए निर्देश

Shekhar Pandey

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वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सड़क अवरोध व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल, बैंड-बाजा व डीजे संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में गोष्ठी आयोजित की।

गोष्ठी में पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें। बारात व अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर ही की जाए। निर्धारित पार्किंग का अन्य उपयोग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लॉन संचालकों को आयोजन के दौरान बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने तथा सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए गए। बारात निकालने से पूर्व मार्ग तय कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

बैंड-बाजा संचालकों को बारात के दौरान पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने तथा जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। साथ ही बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात के लिए खाली रखने के निर्देश दिए गए।

डीजे व लाउडस्पीकर संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने के लिए दबाव बनाए जाने पर तत्काल डायल-112 पर सूचना देने को कहा गया। इसके अतिरिक्त 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा डीजे वाहनों को सड़क किनारे या यातायात बाधित करने वाले स्थान पर खड़ा न करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय श्री शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी, मैरिज लॉन संचालक तथा डीजे संचालक उपस्थित रहे।

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