बिजली चोरी में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने बिजली चोरी करने के मामले में चौबेपुर निवासी आरोपी संकठा मौर्या को 25-25 हजार रुपए की दो जमाने से एवं बन्धत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, प्रमोद मौर्या व विकास चौहान ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रस्तुत मामले में आरोपित पर पूर्व में बकाया 84379 रुपए पर काटे गए संयोजन का बिल भुगतान किए बिना पुनः संयोजन कर विद्युत का उपयोग किए जाने का अभियोग है। आरोपित की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि उसके द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष बकाया शुल्क का पूर्ण भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण करा लेगा। अभियोजन की ओर से आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।