उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanasi : महापौर की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक , कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

Shekhar pandey

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वाराणसी, निष्पक्ष काशी ।महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को मैदागिन स्थित टाउनहाल भवन में नगर निगम की साधारण बैठक मध्यान्ह 12 बजे से आहूत की गयी थी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसका विन्दुवार विवरण निम्नवत् हैः- नगर निगम की नयी पार्किंग नियमावली पास की गयी, जिसमें नगर में स्थित पार्किंग को नये सिरे से आवंटन किया जायेगा तथा विद्यमान पार्किंग स्थलों को विकसित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत नगर क्षेत्र में सघन एवं पुराने क्षेत्रों में पार्किंग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

पार्किंग स्थलों पर बुनियादी सुविधायें यथा चार्जिंग की व्यवस्था, हरित क्षेत्र, सी0सी0टी0वी0, फास्टैग, इत्यादि कई प्रकार से सुविधायुक्त होगें। नगर निगम सदन द्वारा सर्वसम्मति से नयी पार्किंग नियमावली पर मुहर लगाई गयी। नगर निगम सदन द्वारा विज्ञापन नियमावली पास की गयी, जो विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली उपविधि 2025 लागू होगी। इस नियमावली में विज्ञापनों के आवंटन, सुरक्षा और दरें निर्धारित की गयी हैं, जिससे विज्ञापन मद से होने वाली आय में वृद्धि होगी तथा विज्ञापन के विभिन्न साइजों एवं प्रकारों का आवंटन किया जायेगा। नगर निगम सदन द्वारा नामान्तरण दाखिल खारिज हेतु जमा होने वाले शुल्कों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसमें विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में नामान्तरण शुल्क, 1000 वर्ग फीट तक रु0 1 हजार, 1001 से 2000 वर्ग फीट तक रु0 23 हजार, 2001 से 3000 वर्ग फीट तक रु0 3 हजार तथा 3000 से अधिक वर्ग फीट पर रु0 5 हजार शुल्क जमा करना होगा।

इसी प्रकार विक्रय या रजिस्ट्री के स्टाम्प के आधार पर नामान्तरण रु0 5 लाख तक के स्टाम्प पर रु0 1 हजार, रु0 5 लाख से 10 लाख के स्टाम्प पर रु0 2 हजार, रु0 10 लाख से 15 लाख के स्टाम्प पर रु0 3 हजार, रु0 15 लाख से 50 लाख के स्टाम्प पर रु0 5 हजार तथा रु0 50 लाख के उपर स्टाम्प पर रु0 10 हजार शुल्क जमा करना होगा। नगर निगम सदन द्वारा पिछले सभी कार्यकारिणी से स्वीकृत 91(1) के सभी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। सदन की बैठक में नाला, नाली सफाई पर चर्चा की गयी, जिसमें महपौर के द्वारा एक सप्ताह में सभी नाला, नाली साफ कराये जाने के निर्देश दिये गये, तथा नालों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये गये। सदन की बैठक में सभी पार्को में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। सदन की बैठक में नव विस्तारित क्षेत्रों के पार्षद गणों के द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु मांग की गयी, जिसमें महापौर के द्वारा निर्णय लिया गया कि नव विस्तारित क्षेत्रों में पार्षद कोटा के अतिरिक्त रु0 5 लाख आवंटित किया जाय, जिससे उस क्षेत्र में नये हैण्डपम्प स्थापित हो, या हैण्डपम्प रिबोर कराना हो तो उसे कराया जाय ।

पार्षद श्याम आसरे मौर्य के द्वारा ‘सिंदुर’ के अन्तर्गत विजयोत्सव मनाने हेतु प्रचार-प्रसार करने की मांग की गयी, जिसे सदन की बैठक में पारित किया गया। डोर टू डोर कूड़ा उठान करने वाली संस्था मे0 ए0जी0 इनवायरो के द्वारा अभी शत प्रतिशत घरों से कूड़े का उठान नही किया जा रहा है और न ही इस संस्था के द्वारा सभी घरों में क्यू0आर0 कोड लगाया गया है। मे0 ए0जी0 इनवायरो द्वारा मानक के अनुरूप यूजर चार्जेज भी नही वसूल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नगर निगम सदन द्वारा रोष व्यक्त करते हुये मे0 ए0जी0 इनवायरो को जितना यूजर चार्ज वसूल किया जाता है, उतना ही भुगतान करने, कार्य में सुधार लाने या इनके स्थान पर किसी और संस्था का चयन करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।महापौर के द्वारा पशु कल्याण अधिकारी को दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु सचेत किया गया।

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