Ghazipur News: मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने चार लोगो को पांच पांच साल की कारावास से दंडित किया

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने गंभीर मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर सैदपुर कोतवाली के महिचा गांव के रामनवल, चन्द्रदेव यादव, बलिराम यादव, रामजनम यादव को पांच- पांच साल की कारावास और 15 -15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार महिचा गांव के पारस नाथ सिंह ने पुलिस को तहरीर दिया कि उसके गांव में यादव लोगों के पशु छुट्टा घूमते हैं और फसलों को बराबर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी शिकायत यादव परिवार के लोगों से की गई तो वह नाराज हो गए और कहे कि पशु छुट्टा ही रहेंगे। इस बात को लेकर बीते 20 मार्च 2008 की रात जब वह अपने परिवार के लोगो के साथ दरवाजे पर बैठे थे। तभी रामनवल यादव, चंद्रदेव यादव, बलिराम यादव और रामजनम यादव गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। इससे काफी चोटें आई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त लोगो को दोषी मानते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।