उत्तर प्रदेशलखनऊ

डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा

लखनऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने डेढ़ वर्ष की अबोध बच्ची से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।कोर्ट ने फैसले की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने व उचित प्रतिकर व पुनर्वास के लिए दिलाने को कहा है। बताते है की पीड़िता की मां ने 29 अप्रैल 2018 को थाना पीजीआइ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार घर आया था। इस दौरान उनकी डेढ़ वर्षीय बच्ची को लेकर बाहर गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की।आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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