उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanasi News: निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस बल को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

वाराणसी । लोकसभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत पिण्डरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हेतु पुलिस ऑबर्जवर श्री देवव्रत दास, पुलिस आयुक्त कमिश्ररेट श्री मोहित अग्रवाल व जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम द्वारा मतदान को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तैनात जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, अर्द्धसैनिक बल व पुलिस बल की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में ब्रीफिंग की गई।

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ब्रीफिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त डा० के एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त श्री एस चनप्पा, डीसीपी गोमती जोन, अर्द्धसैनिक बल, पीएसी के अधिकारी कर्मचारी, बाह्य जनपद के पुलिस बल, होमगाईंस व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे 1. उक्त ब्रीफिंग में मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, जो निम्नवत है मतदान के दिन सार्वजनिक व निजी वाहन संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।190 मतदान केन्द्रों के 389 बूथों पर होगा मतदान, 51 मतदान केन्द्र के 143 बूथ है क्रिटिकल ।

मतदान क्षेत्र 13 जोन व 34 सेक्टर में बाँटकर तैनात किये गए जोनल, सेक्टर,मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी।300 अर्द्धसैनिक बल के, 300 पीएसी के जवान समेत 1892 पुलिसकर्मी किए गए तैनात । 09 फ्लाईंग स्क्वाड, 09 स्टैटिक सर्विलांस टीम व 24 क्यू.आर.टी. टीम का गठन की गई है, निरन्तर रहेगी भ्रमणशील ।05 अन्तर्जनपदीय वैरियर व 13 पिकेट बनाए गए हैं, निरन्तर की जायेगी चेकिंग।

दण्ड प्रक्रिया के धारा 144 के प्रभावी होने के कारण 05 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे एकत्रित । बूथ के अन्दर मोबाइल फोन ले जाना रहेगा प्रतिवन्धित । सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति बूथ के भीतर अपने सुरक्षाकर्मी को नहीं ले जा सकेंगे। पुलिस बल को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पोलिंग स्टेशन के अन्दर नहीं जायेगा जब तक शांति- व्यवस्था बनाये रखने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा न बुलाया जाये।

मतदान स्थल पर स्त्री-पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइने रहेगी। वृद्धजन, गर्भवती महिला व अशक्त मतदाताओं को वरियता के आधार पर बिना लाइन के मतदान कराया जाये। मतदान के दौरान किसी को भी बूध के अन्दर शख व मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतदान के दौरान मतदेय स्थल (बूथ) पर मतदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदान ड्यूटी में नामित कर्मचारी ही ड्यूटी करेंगे, किसी भी स्थिति में उनका कोई प्रतिस्थानी/सहयोगी मतदान केन्द्र पर मौजूद नहीं रहेंगे।

मतदाताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत मतदान के दिन निजी व सार्वजनिक यातायात सामान्य दिनों की भाँति चलेगा। चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन व शांति-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान हर कार्य अत्यधिक सतर्कता, शालीनता, निष्पक्षता एवं विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे।

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