Chandauli : दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित तीन महिला सहित चार लोगों को बलुआ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shekhar pandey
चंदौली, निष्पक्ष काशी । पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के निष्पादन हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर तथा क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला सम्बन्धित अपराध व अपराधियों के क्रम में थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के कुशल नेतृत्व थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 85/80(2)/61(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/अभियुक्ता गोविन्द राम उर्फ अखिलेश कुमार उर्फ राजा पुत्र स्व0 सुर्यभान उम्र 32 वर्ष , शशिकला पत्नी स्व0 सुर्यभान उम्र करीब 55 वर्ष, रुबी कुमारी पुत्री स्व0 सुर्यभान उम्र करीब 21 वर्ष , अर्चना कुमारी पुत्री स्व0 सुर्यभान उम्र करीब 18 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम चकई पलिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली को दिनांक 28.09.2025 समय 12.25 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि आगन्तुक/वादी मुकदमा संजय राम पुत्र नरायन राम निवासी ग्राम सिंगहा पो0 लक्ष्मणगण थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा दिनांकित 05.08.2025 का एक प्रार्थना पत्र दिया गया की वादी की पुत्री काजल पत्नी गोविन्द राम उर्फ राजा (मृतका) से दहेज की मांग करना एवं नित्य प्रतिदिन प्रताणित करने तथा दिनांक 03.08.2025 को समय करीब रात्री 24.00 बजे साजिश कर के हत्या कर दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 85/80(2)/61(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी । गिरफ्तार करने वाली पुलिस टिम बलुआ थानाध्यक्ष अतुल कुमार.उ0नि0 जगदीश प्रसाद.हे0का0 विजय कुमार यादव म0हे0का0 चिन्ता देवी
म0का0 खुशबू रानी म0का0 शालिनी चौधरी शामिल रही ।



