Varanàsi : कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने किशोरी से रेप किए जाने का मुकदमा किया कायम , पुलिस ने शुरू की जांच

वाराणसी । छह महीने बाद पीड़ित पिता के तहरीर पर कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। घटना मिर्जामुराद थानाक्षेत्र की हैं । इस मामले में पीड़ित 15 साल की किशोरी के पिता ने कोर्ट में बताया कि घर के पास ही रहने वाले अरविंद कुमार नामक एक व्यक्ति पिछले 8 मई 2024 को उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके बाद कई दिनों तक दुष्कर्म किया और उसके मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। जब उसका विरोध करना शुरू किया तो उसने पहले मेरी बेटी को डराया। उसके बाद भी मेरी बेटी ने विरोध किया तो उसने सोशल मीडिया पर मेरी बेटी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। परिजनों को जब इस बता का पता चला तो उसने परिजनों और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता के अनुसार इस संबंध में मिर्जामुराद थाने पहुंचे और शिकायत की तो बेटी का मेडिकल तक नहीं कराया गया और वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद पीड़ित पिता ने कोर्ट की शरण ली जहां से 6 महीने बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इस संबंध में मिर्जामुराद थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित धाराओं में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही
आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का आश्वाशन दिया हैं ।