Varanasi : कफ सिरप मामले में 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अभियुक्त भोला प्रसाद पर बड़ी कार्रवाई

Shekhar Pandey
वाराणसी। कफ सिरप तस्करी प्रकरण में कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 28 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अधिग्रहित/कुर्क किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई।

पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन तथा एसीपी कोतवाली एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-14 वाराणसी में प्रचलित वाद संख्या 778/2025 के अंतर्गत धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की आदेश प्राप्त किया गया।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र राम दयाल प्रसाद निवासी कायस्थ टोला, प्रहलादघाट (थाना आदमपुर) ने रांची, झारखंड स्थित ‘शैली ट्रेडर्स’ फर्म के माध्यम से भारी मात्रा में न्यू फेन्साडिल कफ सिरप की आपूर्ति वाराणसी व आसपास के क्षेत्रों में की। आरोप है कि फर्जी व कूटरचित ई-वे बिल तैयार कर नशीले पदार्थ के रूप में कफ सिरप की बिक्री कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया, जिससे अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
कुर्क की गई प्रमुख संपत्तियों में तुलसीपुर (भेलूपुर) स्थित व्यावसायिक भवन (लगभग 23 करोड़ रुपये), लल्लापुरा खुर्द स्थित मकान (1.05 करोड़ रुपये), जगतगंज (चेतगंज) स्थित संपत्ति (1.98 करोड़ रुपये), शिवपुर क्षेत्र में आवासीय भूमि (71 लाख रुपये) तथा मढ़ौली (सदर) स्थित भूमि (1.15 करोड़ रुपये) शामिल हैं। सभी संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 28 करोड़ रुपये आंका गया है।
संबंधित मुकदमा मु0अ0सं0 235/2025 के तहत धारा 26 डी एनडीपीएस एक्ट व अन्य धाराओं में थाना कोतवाली में दर्ज है।
कार्रवाई के दौरान एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार सदर (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) संत विजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह सहित एसआईटी व थाना कोतवाली की टीम मौजूद रही।
पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



