उत्तर प्रदेशवाराणसी

जिला जज वाराणसी द्धारा पारित आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने लगाईं रोक

वाराणसी । जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश द्बारा राजकुमारी कृष्ण प्रिया उनके पति अशोक सिंह व चन्द्र शेखर कपूर द्बारा दाखिल फौजदारी निगरानी संख्या 307सन 2023जिसमे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वाराणसी द्धाराअभियुक्तगणो के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल कर 420,467,471,120बीके तहत जारी गिरफ्तारी वारंट पर जिला जज द्दारा रोक लगाने का आदेश अभियुक्तगणो ने प्राप्त कर लिया था।जिला जज वाराणसी द्धारा लगाई गयी रोक के खिलाफ वादी मुकदमा अभिषेक जायसवाल द्धारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति माननीय मनोज बजाज ने वाराणसी जिला जज के आदेश पर रोक लगा दी है। ज्ञातब्य हो कि वादी मुकदमा अभिषेक जायसवाल ने अपने अधिवक्ता प0धीरेन्द्र नाथ शर्मा,और अरविंद सिंह के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग यह कहते हुए किया था कि अभियुक्तगण प्रभावशाली व दबंग किस्म के है इन लोगों ने वादी की करोड़ों की जमीन कब्जा कर लिया है कैंट पुलिस इनके प्रभाव में है विवेचक को विवेचना में अभियुक्त गण सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 16अक्टूबर23को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।जिसके खिलाफ अभियुक्तों ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दाखिल कर06नवम्बर को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त कर लिया था।जिसपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने कल केआदेश से जिला जज वाराणसी के उक्त दिये गये आदेश पर रोक लगा दिया है।

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