Varanasi : वाराणसी की दालमंडी में नहीं टूटेंगे मकान , हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का दिया निर्देश

Shekhar pandey
वाराणसी , निष्पक्ष काशी । दालमंडी सड़क चौड़ीकरण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जद में आ रहे मकानों की यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार व जिला प्रशासन से इस मामले में एक सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शहनाज़ परवीन सहित कई अन्य की याचिका पर दिया है। एडवोकेट का कहना है कि वाराणसी जिला प्रशासन सभी मकानों के मुआवजा की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दालमंडी का प्रोजेक्ट 100 करोड़ से अधिक का है इसलिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। डीएम की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बता दे कि काशी विश्वनाथ मंदिर की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार ने नई सड़क को चौक से जोड़ने वाली दालमंडी की सड़क 17 मीटर (56 फीट) तक चौड़ी करने का फैसला लिया है। चौड़ीकरण की जद में लगभग 189 मकान आ रहे हैं।रिकॉर्ड के अनुसार चौड़ीकरण की जद में आने वाले अधिकतर मकान आबादी भूमि पर बने हैं।दालमंडी सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में दालमंडी के आधा दर्जन मकान मालिक/दुकानदारों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सड़क की चौड़ाई 17 मीटर होने से पूरा बाजार गायब हो जाएगा।