उत्तर प्रदेश

चंदौली : चकरघट्टा पुलिस टीम ने फरार अभियुक्त के घर मा0 न्यायालय से निर्गत उदघोषणा आदेश के अन्तर्गत धारा-84 बीएनएस की नोटिस चस्पा की कार्यवाही की

चंदौली । पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्व चलाये गये अभियान के अन्तर्गत व पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव तथा क्षेत्राधिकारी नौगढ के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष चकरघट्टा चन्दौली भूपेन्द्र कुमार निषाद के कुशल नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.03.2025 को मु0अ0स0 113/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगंस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली के अभियोग में करीब 04 माह से वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त बीरेन्द्र राजभर पुत्र रंगबहादुर राजभर निवासी ग्राम रामगढ थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार उम्र करीब 25 वर्ष के घर ग्राम रामगढ़ थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार पहुंचकर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट चन्दौली द्वारा दिनांक 03.03.2025 को जारी उदघोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 84 बीएनएस का तामीला स्थानीय गवाह/मकान मालिक सतेन्द्र राजभर पुत्र रंगबहादुर राजभर , ब्रम्हा राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर निवासीगण ग्राम रामगढ़ जनपद भभुआ बिहार की मौजुदगी मे नियमानुसार ब्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये मुनादी कराकर अभियुक्त विरेन्द्र राजभर उपरोक्त के मकान के दरवाजे पर सहज दृश्य स्थान पर उदघोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 84 बीएनएस की प्रति चस्पा किया गया, ग्राम पंचायत भवन तथा माननीय न्यायालय के सूचना पट्ट पर भी आदेश की प्रति चस्पा कर मा0न्यायालय द्वारा जारी उदघोषणा आदेश का तामीला कराते हुये हिदायत किया गया कि यदि 30 दिवस के भीतर अभियुक्त विरेन्द्र राजभर उपरोक्त गिरफ्तार अथवा मा0न्यायालय मे हाजिर नही हुआ तो उसके चल सम्पत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। उद्घोषणा आदेश तामील कराने वाली पुलिस टीम थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली उ0नि0 जीत बहादुर सिंह हे0का0 शशिकान्त यादव हे0का0 विरेन्द्र कुमार शामिल रहे ।

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