उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanàsi : किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी आशीष कुमार उर्फ गोलू के विरुद्ध की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की कार्यवाही

वाराणसी । पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कैण्ट क्षेत्र में घटित जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी आशीष कुमार उर्फ गोलू पर कठोर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) की धारा 3 (2) के अधीन निरूद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन व पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन की विस्तृत आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा निरुद्ध किया गया। घटना के संबंध में दिनांक- 26.06.2024 को वादिनी मुकदमा/प्रार्थिनी द्वारा थाना कैण्ट पर अपनी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गुम हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, विवेचना के क्रम में दिनाक 27.06.2024 को काशीराज अपार्टमेन्ट की छत पर उपरोक्त 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव छत पर रखी पानी की टंकी में मिला। ऐसी वीभत्स घटना से थाना कैण्ट क्षेत्रांतर्गत व आस-पास के क्षेत्रों में लोक-व्यवस्था प्रभावित हो गयी थी। विवेचना के दौरान घटित घटना का 48 घण्टों के भीतर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सफल अनावरण करते हुए मृतका उपरोक्त के साथ दुष्कर्म कर हत्या कारित करने वाले अभियुक्त आशीष कुमार को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत में जिला कारागार वाराणसी भेजा गया। आरोपी द्वारा निरंतर जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे आम जनमानस में अभियुक्त के जेल से छूटने का भय व क्षेत्र की लोक व्यवस्था पुनः प्रभावित होने की आशंका प्रतीत हो रही थी। अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ गोलू उपरोक्त द्वारा मृतका उपरोक्त के परिवार को मा० न्यायालय में पेशी पर लाए जाने के दौरान जेल से छूटने के पश्चात जान से मारने की धमकी भी दी गयी थी जिसपर वादिनी मुकदमा/प्रार्थिनी की तहरीर पर मु०अ०सं० 005/2025 धारा 352,351 (2) बी0एन0एस0 थाना कैण्ट कमि० वाराणसी पंजीकृत किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि यदि अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ गोलू जमानत पर रिहा होता है तो घटना स्थल व उसके आस-पास के क्षेत्रों में लोक व्यस्था पुनः प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ गोलू के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही की गयी है।

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