Chandauli News: गबन के मामले में अदालत ने इलिया ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

चंदौली। सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण के नाम पर सरकारी धन का गबन करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इलिया ग्राम प्रधान सुरेन्द्र गुप्ता और सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किया। सुमन देवी की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इलिया थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना करने का आदेश दिया है।न्यायालय में दाखिल वाद-पत्र में सुमन देवी ने बताया कि ग्राम प्रधान इलिया सुरेन्द्र गुप्ताऔर सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा व अन्य संबंधित द्वारा आपस में सहयोग व षड्यंत्र करके सुमन देवी व इशरत जहां के नाम मनरेगा के तहत सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराने के नाम पर शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि 35800 रुपये का गबन कर लिया है। जबकि सुमन देवी व इशरतजहां के यहां कोई सोख्ता गड्ढा का निर्माण नहीं कराया गया। जिसकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा किए जाने पर विपक्षीगण समान रूप से दोषी पाए गए। घटना की सूचना संबंधित थाने व पुलिस अधीक्षक चंदौली को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।