उत्तर प्रदेशवाराणसी

कैंट थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी सोनू कन्नौजिया को मिली जमानत

Nispaksh kashi

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वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने कैंट थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी सोनू कन्नौजिया की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। यह आदेश 15 अप्रैल को पारित किया गया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 120बी के तहत दर्ज है।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव, मोहम्मद सनी और दीपक कुशवाहा ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।

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