उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanàsi : अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर , निर्माण कर्ताओं के खिलाफ 8 थानों पर एफआईआर दर्ज

वाराणसी । नक्शे स्वीकृत कराए बिना निर्माण कराने वालों के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने अब थानों में एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी है। वीडीए ने बीते एक महीने में 41 अवैध निर्माण कर्ताओं के खिलाफ आठ थानों में एफआईआर दर्ज कराया है। साथ ही 12 स्थान पर 22 हेक्टेयर में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया।वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में वीडीए ने सबसे अधिक 05 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।थाना-लालपुर एक ,थाना-लंका दो,थाना-रामनगर ,एक,थाना कोतवाली ,एक ,थाना-चौक ,दो
थाना-रोहनिया एक , थाना-सिगरा एक शामिल है।
विकास प्राधिकरण ने नक्शे के बिना निर्माण कराने, नोटिस के बाद भी चोरी छिपे कार्य कराने पर कुल 41 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कराते हुए संबंधित थाने की पुलिस अभिरक्षा में सौंपा है । शहर के विभिन्न इलाकों में 12 स्थानों पर 22 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग करके बिना ले आउट कालोनी विकसित की जा रही थी। अवैध प्लाटिंग को वीडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
साथ ही अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी में जनता अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीद रही है। जमीन से जुड़े लोग ग्राहकों को या नहीं बताते की जिस जमीन को वह खरीद रहे हैं वहां वीडीए का नक्शा पास नहीं है। वीडीए की कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान प्लॉट खरीदने वालों को होता है। विकास प्राधिकरण के सचिव पुलकित गर्ग ने पब्लिक से अपील की है कि मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्रभावी कार्यवाही की जाएगी जिससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए अवैध निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 और 27 के तहत वीडीए अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है। ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिल सकेगी और भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा। अवैध निर्माणों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए सीजीएम कोर्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे और भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक प्रतिदिन 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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