Varanasi News: याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका , कचहरी परिसर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हिंदू पक्ष ने जताई खुशी

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रखने का आदेश पारित किया है । ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजापाठ जारी रखने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं और हिंदू पक्ष ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। इस दौरान जय श्री राम के नारे के साथ हर हर महादेव का उद्घोष लगाया गया और इस आदेश को हिंदू पक्ष ने सच्चाई की जीत बताया । ज्ञातव्य हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से संबंधित व्यास जी के तहखाना प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से यह तय हो गया है कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।

यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। इसके पहले कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था। वहीं, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलीलें पेश की थीं। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विष्णु भूषण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर परिसर में छह समय की आरती और अखंड रामायण पाठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसका प्रबंध जिला जज और जिलाधिकारी के आदेश पर आज भी जारी है। यह यथावत रहेगा। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जीतेंद्रानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुखकारी बताया है। कोर्ट का फैसला न्याय की जीत है, बाबा काशी विश्वनाथ की जीत है, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की जीत है।