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Delhi News : नए कानून के तहत पहली एफआईआर रेहड़ी पटरी वाले पर दर्ज

नई दिल्ली । तीन नए क्रिमिनल कानून आने के बाद सोमवारसे जो भी अपराध संज्ञान में आएगा उसे नए कानून के तहत लिखा, सुना और कोर्ट में चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को सुबह दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी पर नए क्रिमिनल कानून की धारा 173 लगाई गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज को बाधित कर अपनी दुकान चलाने पर रेहड़ी-पटरी वाले पर नए क्रिमिनल कानून के तहत केस दर्ज किया गया है।

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रेहड़ी पटरी वाले पर भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत पहली FIR दर्ज कराई गई है। वहीं उसपर दूसरे क्रिमिनल कानून की धारा 285 के तहत आरोप लगाया गया है। एफआईआर में दिए गए विवरण के अनुसार, आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू उत्पाद और पानी बेच रहा था, जिससे राहगीरों को परेशानी और असुविधा हो रही थी। आस-पास गश्त कर रहे पुलिस अधिकारियों ने आरोपी से अपना ठेला हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उनके निर्देशों की अवहेलना की। इसके बाद दिल्ली पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

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