उत्तर प्रदेशवाराणसी

Varanàsi : मीरघाट फायरिंग केस: वाराणसी पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत नामजद अभियुक्तों पर की सख्त कार्यवाही

वाराणसी। मीरघाट में फायरिंग कर अराजकता फैलाने के आरोप में नामजद अभियुक्तों पर दशाश्वमेध पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। इन अभियुक्तों के पूर्व आपराधिक इतिहास के आधार पर पुलिस ने इनके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

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पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में अराजक तत्वों पर नकेल कसने के अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त काशी जोन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में 11 नवंबर 2024 को अभियुक्तों के खिलाफ गैंगचार्ट के आधार पर केस संख्या 89/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियुक्तों में गोविन्द यादव, अंकित यादव, साहिल यादव उर्फ अतुल कुमार यादव, शिवम शर्मा, और शोभित शर्मा शामिल हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम, और कई अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं।

पुलिस ने इन अभियुक्तों पर कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें कानून के दायरे में लाने का कदम उठाया है।

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