Varanasi News: पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय ने किया दंडित

वाराणसी । आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अश्लील सी०डी० कैसेट आदि की बिक्री करने के आरोप में अभियुक्त को मा० न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रु० अर्थदण्ड के साथ दंडित किया गया ।थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-60/2013 धारा 292 भा०द०वि०, मु.नं.-1305/2013 से सम्बन्धित अभियुक्त ओम सर्वेश्वर चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी कचनार थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-12.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त ओम सर्वेश्वर चौहान उपरोक्त को मा० न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रु० अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।