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Chandigadh News: गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में सीबीआई की अदालत ने सभी चार दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

चंडीगढ़ । नूंह जिले के आते तावडू गांव में विगत वर्ष एक गांव में हुए कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशो द्वारा गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में सीबीआई की अदालत ने शनिवार को सभी चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से दस अप्रैल को आरोपियों को दोषी करार देकर फैसला आरक्षित रखा गया था।

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बदमाशो ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग समेत दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी दंपती की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर भाग गए थे।इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।

आरोपी विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को बीती दस अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। आरोपी तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है। एक आरोपी अमरजीत परोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक राणा ने बताया कि 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात गैंगरेप सहित दंपती की हत्या हुई थी।

सीबीआई की ओर से इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।गैंगरेप में पुलिस ने बावरिया गिरोह के धमरू, मुन्ना उर्फ लक्की, लंबू उर्फ टुल्ली और राजबीर को गिरफ्तार किया था । आरोपियों ने गैंगरेप और मर्डर की बात को स्वीकार किया था।

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