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MP News : नए कानून के तहत हनुमानगंज थाने में रात 12 बजकर 5 मिनट पर गाली गलौज के मामले में पहला मुकदमा दर्ज

मध्य प्रदेश । भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भोपाल के हनुमानगंज थाने में सोमवार 12 बजकर 5 मिनट पर गाली गलौज का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली खबर के अनुसार इसरानी मार्केट निवासी प्रफुल्ल चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि हरभजन ने उसके साथ गाली-गलौच की है। उसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दे की देश में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं।

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इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। पुलिस ने धारा 296 के तहत मामला दर्ज किया है।इन कानूनों के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रकरण दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है। नए कानून के प्रति आमजन में जागृति लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए गए हैं। थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे लोग नए कानून के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। आने वाले समय में लोगों को इन प्रमुख धाराओं में भी बदलाव याद रखना होगा।

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