उत्तर प्रदेशवाराणसी

फर्जी दस्तावेजों से तीन करोड़ की ठगी के आरोप में दो महिला सहित तीन गिरफ्तार, गांडीव अखबार की आड़ में धमकाने का भी आरोप

Shekhar pandey

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वाराणसी। चौक थाना पुलिस ने करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति बेचने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मलदहिया स्थित एक मकान की बिक्री के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शिकायतकर्ता से करीब तीन करोड़ रुपये हड़प लिए। पैसे वापस मांगने पर खुद को प्रतिष्ठित समाचार पत्र ‘गांडीव’ से जुड़ा बताकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी जोन एवं सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चौक थाना पुलिस ने रविवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपियों में मीरा अरोड़ा (70 वर्ष), रचना अरोड़ा (48 वर्ष) तथा राज कुमार बाजपेयी (57 वर्ष) शामिल हैं। मीरा और रचना अरोड़ा को मलदहिया स्थित उनके आवास से, जबकि राज कुमार बाजपेयी को जवाहर तिराहा रोडवेज (सिगरा क्षेत्र) से गिरफ्तार किया गया।

क्या है मामला

शिकायतकर्ता आनंद कृष्ण अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि व्यापार के लिए भवन की तलाश के दौरान उनकी मुलाकात राज कुमार बाजपेयी से हुई। बाजपेयी ने उन्हें मलदहिया स्थित नील कॉटेज कॉलोनी का एक मकान दिखाया और उसकी मालकिन मीरा अरोड़ा तथा रचना अरोड़ा से मिलवाया।

आरोप है कि रचना अरोड़ा ने स्वयं को दिवंगत राजीव अरोड़ा (गांडीव अखबार के मालिक) की पुत्री बताते हुए मकान बेचने का अधिकार होने का दावा किया। मकान की कीमत 3.20 करोड़ रुपये तय हुई और विभिन्न चरणों में चेक, आरटीजीएस तथा नकद के माध्यम से शिकायतकर्ता से करीब तीन करोड़ रुपये ले लिए गए।

बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि जिस भूमि पर मकान बना है, वह रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भूमि है और उसका वैध क्रय-विक्रय संभव नहीं है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज दिखाकर उन्हें धोखा दिया गया। पैसा वापस मांगने पर आरोपियों ने कथित रूप से धमकी दी और स्वयं को प्रभावशाली समाचार पत्र से जुड़ा बताकर दबाव बनाने का प्रयास किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मामले में चौक थाने पर मु.अ.सं. 0099/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(2), 352, 351(2), 338, 339, 340(2) एवं 61(2)(A) में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर, सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस की कार्रवाई जारी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। तीनों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी, महिला उपनिरीक्षक मानसी वर्मा सहित चौक थाना पुलिस की टीम शामिल रही।

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